छत्तीसगढ़

मालवाहक वाहन “पिकअप” क्रमांक सी. जी. G.18 P3941 पर सवारी बैठा कर ले जाने वाले वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत कार्यवाही करते हुए 5000/00 (पांच हजार रुपये) का चालान काटा… देखें वीडियो

दंतेवाड़ा (प्रभात क्रांति) । मालवाहक वाहन “पिकअप” क्रमांक सी. जी. G.18 P3941 पर सवारी बैठा कर ले जाने वाले वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत कार्यवाही करते हुए 5000/00 (पांच हजार रुपये) का चालान काटा गया ।

पुलिस अधीक्षक दन्तेवाड़ा गौरव राय (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. के. बर्मन व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भांसी निरीक्षक प्रहलाद कुमार साहू द्वारा रोज हो रहे सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले मालवाहक वाहन “पिकअप” क्रमांक CG.18 P3941 पर सवारी बैठा कर ले जा रहे वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत कार्यवाही करते हुए 5000/00 (पांच हजार रुपये) का चालान काटा गया ।

साथ ही साथ समझाईश दिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियों का पुनरावृत्ति न करें। जिससे जान माल की हानि हो व वाहन एवं चालक से संबंधित समस्त दस्तावेज साथ रखें।

देखें वीडियो – 

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