छत्तीसगढ़

थाना कोतवाली पुलिस, ड्रग विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई …-

बीजापुर (प्रभात क्रांति)। थाना कोतवाली पुलिस, ड्रग विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट, 2003 (Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की गई।

संयुक्त टीम द्वारा अभियान के दौरान कुल 12 चालानी कार्रवाइयाँ करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान आम नागरिकों एवं दुकानदारों को कोटपा एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देते हुए समझाइश दी गई कि सार्वजनिक स्थानों एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल तथा अन्य शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों में धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित है। साथ ही तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करना, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन उत्पादों की बिक्री करना तथा शैक्षणिक संस्थानों के निर्धारित दायरे में इनका विक्रय करना भी कानूनन प्रतिबंधित है।

संयुक्त टीम ने व्यापारियों एवं आम नागरिकों से अपील की कि वे कोटपा एक्ट के प्रावधानों का पालन करें, तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहें तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। भविष्य में भी इस प्रकार की संयुक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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