छत्तीसगढ़

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर गीदम पुलिस की सख्त कार्रवाई — सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, माननीय न्यायालय द्वारा किया गया ₹14000 का जुर्माना और वाहन चालक के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही…

दंतेवाड़ा(प्रभात क्रांति) । जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में सड़क सुरक्षा को मजबूती देने एवं यातायात नियमों के कड़ाई से पालन हेतु पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन एवं एसडीओपी गोविंद दीवान के मार्गदर्शन में थाना गीदम पुलिस द्वारा लगातार सघन अभियान चलाए जा रहे हैं।

दिनांक 14 नवम्बर 2025 को थाना प्रभारी निरीक्षक विजय पटेल के नेतृत्व में गीदम पुलिस टीम द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ब्रेथ एनालाइज़र से कई वाहनों की जांच की गई।

जांच के दौरान बुलेरो क्रमांक CG 18 J 3585 के चालक

गणेश्वर यादव, पिता – खूबचंद यादव, आयु – 27 वर्ष

निवासी – कारली, थाना गीदम

को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस द्वारा आरोपी चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 185 एवं 190(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कल दिनांक 17.11.25 को माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक पर ₹14,000 का अर्थदंड (Fine) लगाया गया तथा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

गीदम पुलिस की नागरिकों से अपील

1. शराब पीकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है तथा सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण भी।

2. इससे आपकी तथा अन्य यात्रियों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है।

3. सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें—यह जिम्मेदार नागरिक होने का संकेत है।

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