छत्तीसगढ़

गीदम पुलिस की सख्त कार्यवाही — शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कसा शिकंजा, माननीय न्यायालय द्वारा 12000 रूपये का जुर्माना वसूला गया साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई

दंतेवाड़ा(प्रभात क्रांति) । जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर एवं आर.के. बर्मन के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी गोविन्द दीवान के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी निरीक्षक विजय पटेल के नेतृत्व में गीदम पुलिस द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 11 नवम्बर 2025 को गीदम पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सघन वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान ब्रेथ एनालाइज़र मशीन से अनेक वाहन चालकों की जांच की गई।

जांच के दौरान ट्रक क्रमांक CG 08 AE 9313 का चालक सुनील कुमार उइके (पिता – सिरा सिंह, उम्र – 27 वर्ष, निवासी – साकरा, थाना बालोद, जिला बालोद) शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया।

चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 एवं 185 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12000 रूपये का जुर्माना वसूला गया साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है।

गीदम पुलिस की आम नागरिकों से अपील-

1. शराब पीकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है।

2. ऐसा करने से आपकी और दूसरों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है।

3. सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, यही जिम्मेदार नागरिकता का प्रतीक है।

गीदम पुलिस नागरिकों से सहयोग की अपील करती है कि सुरक्षित और नियमों का पालन करने वाला यातायात वातावरण बनाए रखने में अपना योगदान दें।

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