असुरक्षित खाद्य उत्पादों पर बस्तर में तत्काल प्रतिबंध, खाद्य विभाग ने जारी किया आदेश…


जगदलपुर (प्रभात क्रांति)। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, जिला बस्तर द्वारा जिले में तीन खाद्य उत्पादों के विक्रय, वितरण एवं भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। विभाग द्वारा गुणवत्ता परीक्षण में असुरक्षित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है, ताकि आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को किसी प्रकार का खतरा न हो।
विभाग के अनुसार फर्म टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, कोलकाता द्वारा निर्मित “टाटा संपन्न फाईन बेसन” (पैक साइज 500 ग्राम, बैच नं. GV5H0844D1, पैकिंग तिथि 08.08.2025, अवसान तिथि 07.03.2026) का नमूना जांच हेतु भेजा गया था, जिसे कैली लैब प्रा.लि., भोपाल की रिपोर्ट दिनांक 27.01.2026 में असुरक्षित घोषित किया गया। इसी प्रकार उत्तम फूड इंडस्ट्रीज, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा निर्मित “नारायणी फरसान फ्लोर” (बैच नं. CD02, पैकिंग तिथि 11.06.2025, अवसान तिथि 11.09.2025) तथा दुनार फूड लिमिटेड, करनाल (हरियाणा) द्वारा निर्मित “Narwazish XXXL Extra Long Grain Basmati Rice” (बैच नं. J29PC1L-22A125, DOM OCT 2025, DOE SEP 2027) भी परीक्षण में असुरक्षित पाए गए।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(3)(ख) के तहत अभिहित अधिकारी श्रीमती पूनम कुंजाम कांडे द्वारा आदेश जारी कर संबंधित बैच के उक्त तीनों खाद्य पदार्थों के बस्तर जिले की सीमा में विक्रय, वितरण और भंडारण पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया है। सभी थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित बैच के उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद कर उपलब्ध स्टॉक अलग सुरक्षित रखें तथा इसकी सूचना विभाग को दें।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि यदि उनके पास संबंधित बैच के उत्पाद मौजूद हों तो उनका उपयोग न करें। विभाग द्वारा जिले में लगातार निरीक्षण एवं जांच अभियान जारी रखने की बात कही गई है, ताकि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।





