छत्तीसगढ़

अवैध रूप से गिट्टी परिवहन करने वाले तीन वाहन पर 80284/- (अस्सी हजार दो सौ चौरासी) रुपये का जुर्माना…

दंतेवाड़ा (प्रभात क्रांति) ।  तीन हाइवा वाहन क्रमांक CG JH20 G6136, JH20 G 1140 और CG18 N1867 पर दिनांक 12.01.2026 को बिना पिटपास के अवैध रूप से गिट्टी परिवहन करते पाये जाने पर दंतेवाड़ा पुलिस (थाना भांसी) द्वारा कार्यवाही करते हुए जप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही वास्ते प्रकरण तैयार कर जिला खनिज अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय दंतेवाड़ा की ओर भेजी गई थी। जिस पर खनिज विभाग द्वारा अर्थदंड के रूप में रुपये 33298, 33298 एवं 13688 कुल 80284/- (अस्सी हजार दो सौ चौरासी) रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अवैध धंधों/परिवहन पर अंकुश लगाने के संबंध में दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय के द्वारा संज्ञान में लेते हुए सभी थाना को MCP लगाकर वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया था जिस पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. के. बर्मन,अनुविभागीय अधिकारी किरन्दुल कपिल चंद्रा के उचित दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में दिनांक 12.01.2026 को भांसी पुलिस द्वारा थाना प्रभारी भांसी निरीक्षक प्रहलाद कुमार साहू के नेतृत्व में हमराह स्टॉफ थाना के सामने मुख्य मार्ग पर MCP लगाई गई थी और चेकिंग के दौरान 3 हाइवा टिप्पर वाहन क्रमांक CG JH20 G6136, JH20 G 1140 और CG18 N1867 अवैध रूप से बिना पिटपास के गिट्टी परिवहन करते पाया गया।

पूछताछ करने व गिट्टी से सम्बंधित दस्तावेज मांग करने पर दो वाहन एन. सी. नाहर कंस्ट्रक्शन कंपनी का एवं एक एक वाहन उत्तम पाल भांसी का होना बताते हुए कोई वैध दस्तावेज नही होना बताने पर मौके पर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त तीनों वाहनों को जप्त कर मामला खनिज विभाग से सम्बंधित होने से उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण तैयार कर जिला खनिज अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर भेजी गई थी जो *दिनांक 23.01.2026 को उक्त तीनों वाहन को क्रमशः 33298/-, 33298/- एवं 13688/- रु. कुल 80284/- (अस्सी हजार दो सौ चौरासी) रुपये* का अर्थदंड से दंडित किया गया है।

बाद अर्थ दंड की राशि खनिज विभाग में जमा कर आने पर उक्त तीनों वाहनों को थाना से सुपुरदनामे पर वाहन मालिकों के सुपुर्द किया गया ।

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