छत्तीसगढ़

कुंदेली ग्राम के समीप हुए अंधे क़त्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को मिली सफलता,घटना के पतासाजी क्रम में सायबर सेल द्वारा कई सीसीटीवी फुटेज एवं हजारों मोबाइल नंबर का तकनीकी विश्लेषण किया गया – देखें वीडियो 

दंतेवाड़ा(प्रभात क्रांति) । प्रकरण में दिनांक 02.10.2025 को ग्राम कुंदेली में सड़क किनारे जंगल मे किसी महिला का शव पड़े होने की सूचना मिलने पर थाना भांसी पुलिस द्वारा तत्काल ग्राम कुंदेली घटना स्थल पहुँचकर ओटेर खेत के पास सड़क किनारे मृतिका रीना रयामी का शव झाड़ियों के बीच निर्वस्त्र मृत हालत में पड़े होने पर मृतिका के पति राजेश रयामी के रिपार्ट पर शून्य में मर्ग इण्टीमेशन दर्ज कर एफएसएल यूनिट को मौके पर बुलाकर उनके समक्ष घटना स्थल का निरीक्षण कर, प्रार्थी एवं गवाहानों से पूछताछ कर, शव पंचनामा कार्यवाही कर नम्बरी मर्ग इण्टीमेशन क्र. 28/2025 धारा 194 बीएनएसएस. दर्ज कर मृतिका के शव का पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट के आधार पर मर्ग जाँच से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतिका रीना रयामी को उसका गला घोंटकर हत्या करना पाये जाने से दिनांक 03.10.2025 को अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना भांसी जिला दंतेवाड़ा में धारा- 64(1), 103(1) बीएनएस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

प्रकरण में दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर (आईपीएस) व रामकुमार बर्मन के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी कपिल चंद्रा के नेतृत्व में थाना प्रभारी भांसी प्रहलाद कुमार साहू व स्टॉफ एवं सायबर सेल टीम दंतेवाड़ा द्वारा अज्ञात आरोपी के पतासाजी के लिये विगत लगभग एक माह से अथक प्रयास करते हुये प्रत्येक एंगल पर विवेचना करते मृतिका रीना रयामी से जुड़े हुये ग्राम कुंदेली, भांसी मासापारा, बड़े कमेली, धुरली, गमावाड़ा के एक-एक ग्रामीणों से पूछताछ कर, तकनीकी विश्लेषण करते हुये यह जानकारी पुख्ता होने पर कि घटना दिनांक को मृतिका रीना रयामी शाम के समय तक अपने घर ग्राम कुंदेली रयामी पारा पहुँच गई थी, जिसके बाद मृतिका रीना रयामी के पति राजेश रयामी से इस संबंध में कड़ाई से पूछताछ किये जाने पर स्वयं के द्वारा दिनांक 01.10.2025 को रात्रि लगभग 08.00 बजे अपने घर में अपनी पत्नी रीना रयामी से झगड़ा लड़ाई होने पर उसका गला घोंटकर हत्या करना तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से अपने चाचा रमेश रयामी के साथ मिलकर रीना रयामी के शव व उसके सामान (थैला, मोबाईल) को अपने हीरो डिलक्स मोटर सायकल में गाँव से बाहर ओटेर खेत के पास ले जाकर फेंक दिए, और रीना को भांसी मासापारा मन्दिर से आते समय कोई उसके साथ रेप कर उसे मार दिया गया होगा ऐसा दिखाने के लिये रीना को निर्वस्त्र कर उसके कपड़ों, थैला एवं मोबाईल को फ्लाईट मोड में कर सभी सामान को झाड़ियों के बीच फेंक देना बताया गया। जिस पर मुख्य घटना स्थल आरोपी राजेश रयामी के घर का निरीक्षण कर घटना का रिकंस्ट्रक्शन कराकर नक्शा एवं पंचनामा तैयार कर घटना स्थल एवं शव को ले जाने में उपयोग किये गए रास्ते से मृतिका के सामाग्री को तथा घटना में प्रयुक्त राजेश रयामी के हीरो एचएफ मोटर सायकल क्र. सीजी 18 आर 2844 व घटना दिनांक को आरोपी द्वारा पहने हुये कपड़ों को जप्त कर

आरोपीगण-

*1.राजेश रयामी पिता स्व. बुधराम रयामी उम्र 27 वर्ष एवं 2.रमेश रयामी पिता स्व. बुधराम रयामी उम्र 36 वर्ष साकिनान ग्राम कुंदेली रयामी पारा थाना भांसी*

के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर दिनांक 09.11.2025 के अपरान्ह विधिवत गिरफ्तार किया गया है जिन्हें आज दिनांक 10.11.2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। आरोपी राजेश रयामी द्वारा अपनी पत्नी रीना रयामी का गला घोंटकर हत्या करने के बाद साक्ष्य छिपाने के लिये रमेश रयामी के साथ मिलकर सामान्य आशय से रीना के शव एवं सामान को अन्य स्थान पर ले जाकर फेंक दिये जाना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 3(5) एवं 238 बीएनएस जोड़ा गया है।

अपराध क्र. – 18/25 धारा – 64(1), 103(1), 3(5), 238 बीएनएस

उक्त प्रकरण के विवेचना कार्यवाही में प्रमुखतः अनुविभागीय अधिकारी किरंदुल कपिल चंद्रा, थाना प्रभारी भांसी निरीक्षक प्रहलाद कुमार साहू, निरीक्षक विजय राठौर, सउनि. जयमंगल श्यामले, प्र. आर. 363 विनोद मण्डावी, 147 नंदकुमार सिदार, म. प्र.आर.168 भारती मण्डावी, आरक्षक- 313 राजेन्द्र ठाकुर, 880 कन्हैया राठिया, म. आर. 1167 चेतना शाहनी एवं आर. 939 बेलाल सिंह (सायबर सेल) का विशेष योगदान रहा है।

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