छत्तीसगढ़

मालवाहक वाहन “छोटा हाथी TATA ACE” क्रमांक CG.18 R5013 पर सवारी/स्कूली बच्चों को बैठा कर ले जाने वाले वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत कार्यवाही करते हुए पांच हजार रुपये का चालान काटा….

दंतेवाड़ा (प्रभात क्रांति), भांसी थाना प्रभारी प्रहलाद साहू द्वारा मालवाहक वाहन “छोटा हाथी TATA ACE” क्रमांक CG.18 R5013 पर सवारी/स्कूली बच्चों को बैठा कर ले जाने वाले वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत कार्यवाही करते हुए 5000/00 (पांच हजार रुपये) का चालान काटा गया।

पुलिस अधीक्षक दन्तेवाड़ा गौरव राय (भा.पु.से.) के निर्देशन* एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भांसी निरीक्षक प्रहलाद कुमार साहू द्वारा यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले मालवाहक वाहन “छोटा हाथी TATA ACE” क्रमांक CG.18 R5013 पर सवारी/स्कूली बच्चों को बैठा कर ले जाने वाले वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 के तहत कार्यवाही करते हुए 5000/00 (पांच हजार रुपये) का चालान काटा गया।
साथ ही साथ समझाईश दिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियों का पुनरावृत्ति न करें। जिससे जान माल की हानि हो व वाहन एवं चालक से संबंधित समस्त दस्तावेज रखें।

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