छत्तीसगढ़

शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर सख्त कार्रवाई, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दंतेवाड़ा द्वारा ₹11,000 का अर्थदंड

दंतेवाड़ा (प्रभात क्रांति) । जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन तथा एसडीओपी गोविंद दीवान के मार्गदर्शन में थाना गीदम पुलिस द्वारा निरंतर सघन अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में दिनांक 04.02.2026 को थाना गीदम क्षेत्रांतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज के पास एन.एच.-63 मुख्य सड़क मार्ग पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एक ट्रक क्रमांक CG 07CH 7209 के चालक को सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाहीपूर्वक एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते पाया गया। जांच करने पर चालक के शराब के नशे में होने की आशंका होने पर उसे रोककर मेडिकल परीक्षण कराया गया।

मेडिकल परीक्षण में आरोपी महेश मंडावी पिता दश नाथ मंडावी, निवासी दादर गढ़, थाना केशकाल, जिला कोंडागांव का शराब के नशे में होना प्रमाणित पाया गया। आरोपी के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 130(3), 177 एवं 177(B) के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की सुनवाई उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, दंतेवाड़ा द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए ₹11,000 (ग्यारह हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

आम नागरिकों से अपील

गीदम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें एवं नशे की अवस्था में वाहन न चलाएं। इस प्रकार की लापरवाही न केवल स्वयं के जीवन के लिए, बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है।

सड़क सुरक्षा में सहयोग कर एक सुरक्षित एवं जिम्मेदार समाज के निर्माण में सहभागी बनें।

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